17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे ट्रक मालिक, नए हिट-एंड-रन कानून के खिलाफ ट्रक ओनर्स एसोसिएशन
Hit and Run Law: फेडरेशन ऑफ कर्नाटक (Karnataka) ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने नए हिट-एंड-रन कानून के खिलाफ 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है.
17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे ट्रक मालिक, नए हिट-एंड-रन कानून के खिलाफ ट्रक ओनर्स एसोसिएशन
17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे ट्रक मालिक, नए हिट-एंड-रन कानून के खिलाफ ट्रक ओनर्स एसोसिएशन
Hit and Run Law: फेडरेशन ऑफ कर्नाटक (Karnataka) ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने नए हिट-एंड-रन कानून के खिलाफ 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है. फेडरेशन ऑफ कर्नाटक ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सी. नवीन रेड्डी ने कहा कि एसोसिएशन के सदस्यों ने नए कानून को लेकर एक बैठक की और 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का फैसला किया. सी. नवीन रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि नए कानून से सबसे ज्यादा मुश्किल ट्रक चालकों को होगी.
फेडरेशन ऑफ कर्नाटक (#Karnataka) ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने नए हिट-एंड-रन कानून के खिलाफ 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया।
— IANS Hindi (@IANSKhabar) January 6, 2024
फेडरेशन ऑफ कर्नाटक ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सी. नवीन रेड्डी ने कहा कि एसोसिएशन के सदस्यों ने नए कानून को लेकर एक बैठक की और 17 जनवरी… pic.twitter.com/zLZOUzGqm0
नए कानून को लेकर गुस्से में ट्रक एसोशिएशन
नवीन रेड्डी ने कहा कि उनकी मांगों में दुर्घटनाओं के मामले में जब्त किए गए ट्रकों को रिहा करना और अनावश्यक यातायात भीड़ के आधार पर लगाए गए जुर्माने को कम करना शामिल है. 10 साल की कैद समेत भारी जुर्माना लगाने के नए प्रस्ताव से देशभर के ड्राइवर चिंतित हैं. नए साल से कानून में बदलाव को लेकर देशभर के ट्रक ड्राइवरों ने तीन दिन की हड़ताल बुलाई थी.
नए साल से कानून में बदलाव
कुछ दिन पहले भी साल की शुरुआत के साथ केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक, डंपर और बस ड्राइवर का गुस्सा देखने को मिला. नतीजन
केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ जगह-जगह चक्का जाम जैसी स्थिति देखने को मिली. पेट्रोल पंप पर नए साल के शुरूआती दिन काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली. हाल ही में केंद्र सरकार ने कई कानून में बदलाव किए है. जिसकी वजह से बहुत सारे मामले में सजा और जुर्माने के प्रोविजन बदल दिए गए हैं, जिसमें हिट एंड रन के केस भी शामिल हैं.
07:04 PM IST